मनमाना किराया अब मरीजों से नहीं वसूल सकेंगे एंबुलेंस ड्राइवर


नोएडा
एंबुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत निजी अस्पताल एंबुलेंस की किराए की दर निर्धारित कर दी है। तय से अधिक किराया लेने पर एंबुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। डीएल दोबारा नहीं बनेगा।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक टाइप ए श्रेणी के तहत मेडिकल फर्स्टएड रेस्पॉडर एंबुलेंस के पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और 10 किमी के बाद 10 रुपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। वहीं, श्रेणी बी में रोड एंबुलेंस, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस (आठ लाख रुपये तक मारुति ओमनी, टाटा मैजिक और ईको आदि) के पहले 10 किलोमीटर के लिए एक हजार रुपये और इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है।

श्रेणी सी में बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (आठ लाख से अधिक दस लाख तक कीमतॅ) के पहले दस किलोमीटर तक 1500 रुपये और 10 किलोमीटर के बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। श्रेणी डी में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (10 लाख से अधिक कीमत) के पहले दस किमी के लिए दो हजार रुपये और दस किलोमीटर के बाद 30रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है।

The Naradmuni Desk

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