निकायों में संविदा नियम तय, रिटायर्ड को मिलेगी निकायों में संविदा नियुक्ति


भोपाल
प्रदेश के नगरीय निकायों में छह माह से खाली पड़े पदों पर संविदा नियुक्ति की राह खुल गई है। शासन ने संविदा भर्ती के नियम तय कर दिए हैं। नियुक्ति के लिए रिटायर्ड अफसर-कर्मचारी की पिछले पांच साल की सीआर को भी जांचा जाएगा। ये नियुक्तियां एक से लेकर पांच साल तक की जा सकेगी।

प्रदेश के नगरीय निकायों में संविदा भर्ती के नये नियम तय हो गए है। निकायों में छह माह से रिक्त चल रहे सभी पदों को संविदा नियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। सरकारी विभागों और उपक्रमों के उन्हीं सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति मिल पाएगी जिनकी पांच साल की सीआर बहुत अच्छी है। चार्टड एकाउंटेंट से लेकर सहायक तक के पदों पर ये संविदा तैनाती की जाएंगी।

 दस लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में दो चार्टड एकाउंटेंट, दो फायनेंशियल एनालिस्ट, दो अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट, दो एनवायोरमेंटल स्पेशलिस्ट भर्ती किये जाएंगे और दस लाख से कम आबादी वाले निगम और नगर पालिका तथा नगर परिषद में इनकी संख्या एक होगी। इन्हें संविदा मानदेय के रुप में अधिकतम हर माह चालीस हजार से साठ हजार रुपए दिए जाएंगे।

सामुदायिक प्रबंधक के पद पर दस लाख से अधिक आबादी वाले निकाय में तीन , कम आबादी वाले निगम और नगर पालिका में दो और नगर परिषद में एक पद पर नियुक्ति होगी।  इसके अलावा ई गवर्नेस चेंज मैनेजर, सिस्टम प्रोग्रामर,कम्प्यूटर आपरेटर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्सर्प्ट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, फायर एक्सपर्ट, फायर बिग्रेड मैनेजर और सलाहकार, विधि सलाहकार, एनर्जी एक्सपर्ट, हार्टीकल्चर एक्सपर्ट, कैमिस्ट, इलेक्ट्रिशयन, वाहन चालक, आॅफिस असिस्टेंट, वाल्व मैन, प्लंबर, फिटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, लाइनमेन, श्रमिक, हेल्पर, गोताखोर और स्वच्छता सहायक के पदों पर संविदा नियुक्तियां की जाएंगी।

राज्य शासन तथा लोक सेवा उपक्रम से सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी की पांच साल की गोपनीय चरित्रावली समग्र रुप से बहुत अच्छा श्रेणी में होगी तभी उन्हें संविदा नियुक्ति मिलेगी। सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की निष्ठा के बादे में संदेह या आक्षेप लगाए जाने और ईमानदारी तथा दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी नहीं रहने, दीर्ध सजा और विभागीय जांच , अभियोजन लंबित होंने तथा स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उन्हें संविदा नियुक्ति नहीं मिलेगी।

प्रदेश में निकाय के 65 प्रतिशत स्थापना व्यय की सीमा के भीतर रहते हुए ही संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। प्रदेश के नगरीय निकायों में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत  आदर्श कार्मिक संरचना में तय संविदा के उन पदों पर नियुक्ति की जाएगी जों पिछले छह माह से रिक्त चल रहे हो। संविदा नियुक्ति के लिए दो अनुसूची बनाई गई है। पहली अनुसूची में शामिल विशेषज्ञों के 155 पदों से  अधिक भर्ती नहीं होगी दूसरी अनुसूची में आने वाले शेष पदों पर जरुरत के मुताबिक संविदा नियुक्तियां होंगी।

संविदा नियुक्ति के पदों पर पहली बार एक साल के लिए संविदा नियुक्ति की जाएगी। बाद में इसे अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की संविदा अवधि में अधिकतम पांच साल तक इजाफा किया जा सकेगा। यदि शासन द्वारा पदों की पूर्ति कर दी जाती है तो वहां संविदा नियुक्ति एक साल से अधिक नहीं होगी। पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर दुबारा विज्ञापन जारी होगा और उसमें पहले नियुक्त व्यक्ति भी आवेदन कर सकेगा। किसी भी स्थिति मे न्यूनतम 21 और अधिकतम 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को संविदा नियुक्ति नही मिलेगी।

The Naradmuni Desk

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