पुलिस मुख्यालय का विवादित आदेश : जाति के आधार पर होगा पुलिस कंपनी का गठन


योजना शाखा के एआईजी का बयान, एसटी और एससी वर्ग के कल्याण के लिए है योजना
भोपाल। पुलिस मुख्यालय ने एक विवादित आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक पुलिस कंपनियों का गठन जाति के आधार पर होगा। इसके लिए मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों और सेनानियों से एसटी, एससी और महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि एसटी, एससी और महिलाओं की अलग से कंपनियों का गठन किया जाना है। आदेश पुलिस मुख्यालय की योजना शाखा ने जारी किया है।
पुलिस मुख्यालय में योजना शाखा के एआईजी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि अभी इस योजना पर विचार चल रहा है। अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
दरअसल योजना शाखा के एआईजी सिंह ने बालाघाट और मंडला जिले के पुलिस अधीक्षकों समेत सेनानियों को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि शासन द्वारा बालाघाट और मंडला जिले में एसटी, एससी और महिलाओं के लिए अलग से कंपनियों का गठन किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए कुछ जानकारी की आवश्यकता है। जैसे जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। वहां एससी वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। साथ ही वहां एसटी वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। इसके साथ ही वहां स्वीकृत बल कितना है। इसमें से उपलब्ध बल कितना है। इनमें से एसटी और एससी वर्ग का बल कितना है। यह जानकारी तत्काल देने के निर्देश मुख्यालय की ओर से दिए गए हैं। वहीं इस मामले में एआईजी मनोज सिंह का कहना है कि इस मामले में ज्यादा जानकारी तो एडीजी योजना ही दे सकते हैं। लेकिन यह योजना फिलहाल पाइपलाइन में है। इस योजना का मकसद बालाघाट और मंडला जिले के एसटी और एससी वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करना है।
Abhishek Dubey

Abhishek Dubey

A journalist with more than 15 years of experience in investigative reporting