कोविड से मौत : 99 प्रकरणों में परिजनों के खातों में पहुंचे को 50 हजार की अनुग्रह राशि


रायपुर
रायपुर जिले में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवार को 50 हजार की अनुग्रह राशि देने का कार्य प्रारंभ हो गया है। माननीय न्यायालय और राज्य शासन के निदेर्शानुसार रायपुर तहसील के माध्यम से अब तक 99 प्रकरणों में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर.टी.जी.एस के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है।

कलेक्टर सौरभ कुमार ने शासन के निदेर्शानुसार संवेदनशील प्रयासों को बढ़ाते हुए इसकी प्रक्रिया का और भी अधिक सरलीकरण किया है। सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र अब तहसील कार्यालयों के माध्यम से बनवाए जा रहे हैं। इस तरह यह प्रमाण पत्र अब सी.एम.एच.ओ कार्यालय से बनवाने की आवश्यकता नहीं हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर प्रणव सिंह ने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजन अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय, रायपुर के कक्ष क्रमांक 12 में आवेदन कर सकते हैं। प्रभावित परिजन इस संबंध में अपने हल्का पटवारी से की संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन की प्रक्रिया भी पूर्ण करा सकते हैं। परिजनों को अपने आवेदन के साथ कोविड संबंधी दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक एवं मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, सहमति पत्र और शपथपूर्वक बयान भी जमा करना होगा। आवेदन पटवारी के पास भी जमा कराया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक प्रपत्र पटवारी के पास उपलब्ध है। ऐसे परिजन जिन्होंने सी.एम.एच.ओ कार्यालय में सी.डी.ए.सी के लिए आवेदन किया है। वे सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र प्राप्त कर हल्का पटवारी/तहसील कार्यालय में शेष प्रपत्रों में जानकारी पूर्ण करते हुए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जिले के राजस्व विभाग के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि से पचास हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन/आश्रित से निर्धारित प्रारूप में आवेदन लेने का कार्य जारी है। प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए राज्य शासन द्वारा रायपुर जिले को 16 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

The Naradmuni Desk

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