नई दिल्ली
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन में रह रहे एक ऐसे जोड़े को सुरक्षा प्रदान की है जिसमें लड़के की उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 17 साल है। 17 साल की नाबालिग लड़की को लिव-इन में रहने के लिए सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि ये दोनों साथ रहना चाहते हैं तो इसमें अदालत कुछ नहीं कर सकती है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जोड़े ने हमसे शादी या अपने रिश्ते को मंजूरी देने की अनुमति नहीं मांगी है अगर ऐसा होता तो कोर्ट को मुश्किल होती चूंकि लड़की नाबालिग है।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का यह आदेश पंजाब के बंठिडा में रहने वाली 17 साल की लड़की और 20 साल की लड़के की सुरक्षा याचिका पर आया है। जस्टिस संत प्रकाश की बेंच ने 3 जून को जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया था। यहां ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि लड़की नाबालिग है और शादी करने के योग्य नहीं है। इस फैसले से पता चलता है कि हाई कोर्ट की विभिन्न बेंचों में लिव-इन को लेकर अलग-अलग तरह के विचार हैं।
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