रांची
झारखंड में बुधवार को अनलॉक-2 को लेकर भी फैसले जारी हो गए। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में फैसला किया गया कि जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के 23 जिलों में अब शाम 4 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। पहले दो बजे तक खोलने की अनुमति थी। हालांकि जिन दुकानों को पहले दो बजे तक अनुमित मिली थी वही दुकानें चार बजे तक खुल सकेंगी। इसके साथ ही इस बार सैलून और पार्लर को भी 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद झारखंड लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ गया है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए झारखंड में 22 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद 3 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। झारखंड अनलॉक 1.0 की अवधि 10 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। अनलॉक 2.0 के लिए बुधवार को झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। अनलॉक 1.0 में झारखंड के 15 जिलों में सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन धनबाद, बोकारो और देवघर समेत 9 जिलों को राहत नहीं मिली थी।
शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन की इस अवधि में केवल आवश्यक सामानों की दुकानें ही खुलेंगी। शॉपिंग मॉल, कपड़े की दुकानें और अन्य दुकानें जिन पर पूर्व से पाबंदी थी, वे अभी भी बंद रहेंगी। साथ ही राज्य में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाली अन्य जगहों पर अभियान चलाकर लोगों की जांच कराई जाएगी। जमशेदपुर में मरीजों की संख्या में हो रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए वहां फिलहाल छूट नहीं दी जा रही है। जमशेदपुर में जांच अभियान को और तेज किया जाएगा। जमशेदपुर में पहले की तरह ही व्यवस्था लागू रहेगी। इसमें दुकानें 2 बजे तक ही खुलेंगी। शेष 23 जिलों में इसे बढ़ाकर 4:00 बजे तक कर दिया गया है।
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