मुंबई
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की केसों में गिरावट को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन पाबंदियों पर छूट देने की घोषणा की है। शुक्रवार देर रात महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन पाबंदियों पर छूट कोरोना पॉजिटिव की दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को देखते हुए दी जाएगी। सरकार ने देर रात ये बयान जारी किया। ये आदेश सोमवार यानी 07 जून 2021 से लागू होगा। किन जिलों जिलों में लॉकडाउन में कितनी छूट दी जाएगी, ये वहां की कोविड-19 की गंभीरता के स्तर के अनुसार तय की गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लोक स्वास्थ्य विभाग हर गुरुवार को स्थिति का आकलन करेगा और उस हिसाब से आगे का प्लान बनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक प्लान के लिए पांच लेवल तैयार किए हैं। जिसमें उन्होंने बताया है कि किन जिलों में क्या-क्या खुल सकता है और क्या बंद रहेगा। तो आइए जानें अनलॉक प्लान से जुड़ी सभी बातें।
सभी जिले, जहां कोविड-19 मामले की पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत या उससे कम है और अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 25 प्रतिशत से कम है। लेवल-1 के अंतर्गतआते हैं। इन जिलों को पूरी तरह से अनलॉक करने की अनुमति दी जाएगी और सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इन जिलों में थिएटर, मॉल, निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति होगी। शादियों, अंतिम संस्कार और फिल्म की शूटिंग की भी अनुमति होगी।
जिन शहरों और जिलों में 5 प्रतिशत कोविड मामले की पॉजिटिविटी रेट है और 25-40 प्रतिशत अस्पताल के बिस्तरों पर भरे हुए हैं, उन्हें लेवल-2 में रखा गया है। लेवल-2 के अंतर्गत आने वाले जिलों में धारा 144 लागू रहेगी। मुंबई अनलॉक योजना के लेवल-2 में आता है। लेवल-2 में आने वाले शहरों और जिलों में रेस्टोरेंट, जिम, सैलून और ब्यूटी पार्लर को 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी पर संचालित करने की अनुमति होगी। लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
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