DGHS की कोविड इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी


नई दिल्ली


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने कोविड -19 के इलाज को लेकर दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। इसमें बिना लक्षण वाले और हल्के मामलों के लिए एंटीपीयरेटिक (बुखार) और एंटीट्यूसिव (कोल्ड) को छोड़कर सभी दवाओं को हटा दिया गया है।

कोरोना के लक्षण नहीं तो बंद कर दें ये दवाएं

27 मई को जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों में उन सभी दवाओं को प्रभावी ढंग से हटा दिया गया, जिन्हें डॉक्टर बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले कोविड -19 रोगियों के लिए भी लिख रहे थे। इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, मल्टीविटामिन आदि शामिल हैं। इसमें डॉक्टरों को कहा गया है कि वे जरूरी न होने के मरीज को सीटी स्कैन कराने की राय भी न दें। बिना लक्षण वाले कोरोना मामलों के लिए इस गाइडलाइन में कहा गया है कि इन्हें किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। जबकि कोरोना के अलावा पहले से अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए दवाएं जारी रखी जानी चाहिए। गाइडलाइन में बॉडी हाइड्रेशन के साथ स्वस्थ संतुलित आहार पर जोर दिया गया है।

खुद करें बुखार और ऑक्सीजन लेवल की निगरानी

हल्के मामलों में बुखार, सांस फूलने, ऑक्सीजन लेवल या किसी भी लक्षण पर खुद निगरानी रखने की सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोग कोरोना के लक्षण दिखने पर एंटी-पायरेटिक और एंटी-ट्यूसिव ले सकते हैं, और खांसी के लिए 5 दिनों तक दिन में दो बार 800 एमसीजी की खुराक पर बुडेसोनाइड ले सकते हैं। इस सब के अलावा किसी और दवा की आवश्यकता नहीं है।

The Naradmuni Desk

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