भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना के नए केस की संख्या में गिरावट के बाद अब वहां भी अनलॉक की प्रकिया शुरू की जा रही है. भोपाल में कल गुरुवार से बाजार खोले जा सकेंगे तो सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.
भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर दिए. इसके साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब भोपाल में सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा जबकि इससे पहले कोरोना कर्फ्यू शनिवार और रविवार को लागू रहता था.
इसके अलावा हर शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. नए आदेश के तहत अब हेयर सलून भी खोले जा सकेंगे.
यह भी प्रतिबंधित
जिला प्रशासन ने अनुमति वाली गतिविधियों को छोड़कर बाकी जगह 6 लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है।
हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जियां/फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर व निर्धारित स्थानों पर संचालित होंगे। शहर के अंदर ठेले पर सब्जी और फल बेचने की अनुमति होगी।
रविवार को इन्हें रहेगी छूट
दूध डेयरी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही खुल सकेंगी।
केमिस्ट व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान खुल रह सकेंगे।
वैक्सीनेशन में लगा स्टाफ व वैक्सीनेशन कराने वाले लोग आ-जा सकेंगे।
आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने-जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेंगी।
नई गाइडलाइंस में क्या रहेगा
- रोज शाम 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
- हर रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, धरना प्रदर्शन, रैली पर रोक जारी रहेगी
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
- शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, जिम थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
- रेस्टोरेंट, भोजनालय खुलेंगे लेकिन सिर्फ टेक/होम डिलीवरी की इजाज़त रहेगी
- शराब दुकानें और भांग के ठेके खोल सकेंगे
- सब्ज़ी वाले अलग-अलग हाथ ठेले पर सब्ज़ियां बेच सकेंगे लेकिन हाट पर रोक जारी रहेगी
- हेयर सलून खोल सकेंगे लेकिन एक बार में एक ग्राहक ही बैठा सकेंगे. विजिटर और वेटिंग को नहीं बैठाएंगे
- स्पा सेंटर बंद रहेंगे
- निजी कार्यालय 50% कर्मचारी क्षमता के साथ खुलेंगे
- धार्मिक स्थलों में एक बार में 4 से अधिक लोग नहीं
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को अनुमति
- शादी में दूल्हा-दुल्हन पक्षों से 10-10 लोग मौजूद रह सकेंगे.
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