नगरीय प्रशासन विभाग ने लिया निर्णय, 31 जुलाई तक नहीं देना होगा सरचार्ज


भोपाल
कोरोनाकाल में लॉकडाउन के चलते समय पर नगरीय निकायों का कर और उपभोक्ता प्रभार जमा नहीं कर पाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें 31 जुलाई तक कर जमा करने पर सरचार्ज नहीं देना होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है।

मध्यप्रदेश के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पिछले डेढ़ से दो महीने लॉकडाउन लगा रहा और सरकारी दफ्तर भी कम कर्मचारियों की संख्या के साथ खुले। कोरोना संक्रमण के डर से आम नागरिक समय पर अपना सम्पत्ति कर, जल कर और अन्य कर जमा नहीं कर पाए। अब देरी से जमा करने पर सरचार्ज लग रहा है इसके चलते लोग अभी और कर जमा करने से पीछे हट रहे है। इसको देखते हुए आम नागरिकों को राहत देते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया है कि कोरोना कर्फ्यू और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के चलते नागरिक समय पर कर और उपभोक्ता प्रभार जमा नहीं कर पाए है। इसमें समय उन्हें कठिनाई हुई है जिसके कारण इन कर और उपभोक्ता प्रभारों पर सरचार्ज देय हो गया है।

इसलिए प्रदेश में निवासरत ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई 2021 तक नगरीय स्थानीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार का भुगतान करे तो अप्रैल से जून तक की अवधि को सरचार्ज की गणना में ना लिया जाए। अप्रैल से जून तक की अवधि के लिए करों और उपभोक्ता प्रभारों पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग के उपसचिव तरुण राठी ने यह आदेश जारी करते हुए सभी नगरीय निकायों का इसका पालन करने को कहा है।

The Naradmuni Desk

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