छतरपुर
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार प्रदेश शासन द्वारा 12 अप्रैल से 30 मई तक जो कर्मचारी कोविड-19 करोना काल में निधन हुए हैं उनकी नियुक्ति के आदेश 30 जून 2021 तक पदस्थापना करने के आदेश शासन द्वारा समस्त संभायुक्त जिला कलेक्टरों को जारी किए गए थे लेकिन अभी तक किसी एक भी कर्मचारी की परिवार को नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया है विभागीय तौर पर संपूर्ण जानकारी कथित कर ली जा रही है साथ ही कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन प्रकरण भी तैयार नहीं हो रहे हैं जो एक चिंता का विषय है l
उपरोक्त विचार बुंदेलखंड के समाजसेवी राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा रत्न उपाधि से सम्मानित गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष संतोष गंगेले कर्मयोगी ने शासन को अवगत कराते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में जो भी कर्मचारी किसी भी विभाग के हो कोविड-19 करोना काल में निधन हो गया है संकटकालीन समय में उनके परिवार के एक सदस्य को संबंधित विभाग में ही योगिता शिक्षा अनुभव के आधार पर तत्काल जॉइनिंग कराई जावे साथ ही यदि कर्मचारी की धर्मपत्नी शासकीय सेवक नहीं है तो विभागीय तौर पर तत्काल पेंशन के प्रकरण दर्ज कराई जावे जिससे कि परिवार की संचालन की व्यवस्था हो सके मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश के पालन में पुनर्विचार करने के लिए निवेदन किया जा रहा है l
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