MP NEWS: भोपाल में सरकारी जमीन बेचने के आरोप में 3 बिल्डर जेल भेजे गए, EOW ने 2019 में दर्ज की थी FIR

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी जमीन को कथित तौर पर अवैध तरीके से बेचने के मामले में अदालत ने तीन बिल्डरों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने वर्ष 2019 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
मामला भोपाल के चुनाभट्टी इलाके का है। आरोपियों की पहचान रामनाथ शर्मा, श्यामनाथ शर्मा और अश्विनीनाथ शर्मा के रूप में हुई है। ये बिल्डर ‘हरेकृष्ण कॉलोनाइजर’ और ‘जानकी बिल्डर’ से जुड़े बताए गए हैं।
सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचने का आरोप
आरोप है कि तीनों बिल्डरों ने चुनाभट्टी क्षेत्र में स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन को कथित फर्जीवाड़े के जरिए निजी संपत्ति के रूप में बेच दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए EOW ने वर्ष 2019 में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा
जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
इस कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन से जुड़े कथित अवैध कारोबार का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।





