Bhopal News: भोपाल में रोशनपुरा और पॉलिटेक्निक चौराहे पर धरना प्रदर्शन पर रोक पुलिस ने 2 महीने के लिए जारी किया आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और आम लोगों को जाम की परेशानी से राहत दिलाना बताया गया है।
रोशनपुरा और पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक, रोशनपुरा चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा और किलोल पार्क सहित प्रमुख स्थानों पर हड़ताल, धरना, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगाई गई है। रोशनपुरा चौराहे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
यातायात और आपातकालीन सेवाओं पर फोकस
पुलिस के इस कदम के पीछे प्रमुख मार्गों पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण यातायात प्रभावित होने की समस्या को वजह बताया गया है। इन मार्गों से राजभवन, राजा भोज एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचा जाता है।
प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधों से एंबुलेंस, दमकल वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही निर्बाध रखने में मदद मिलेगी। इससे मरीजों और आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।





