The NaradMuni Exclusive: मप्र में जहरीली शराब बेचने पर उम्रकैद, मौत होने पर आरोपी को हो सकेगी फांसी


मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ला सकती है प्रस्ताव

भोपाल। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराब से लगातार हुई मौतों के मामलों के बाद सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में अब जहरीली शराब बेचने पर आरोपी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। जबकि जहरीली शराब से मौत होने के मामले में आरोपी को फांसी तक की सजा सुनाई जा सकेगी। प्रदेश सरकार आबकारी एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इस संबंध में प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग और आबकारी विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर अवैध और जहरीली शराब का कारोबार प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों ही विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री चौहान ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

अभी कठोर कारावास का है प्रावधान

मध्यप्रदेश शासन ने जहरीली और अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिये कई कानून बनायें है , जैसे की 49A जिसमे सात साल के कठोर कारावास का प्रावधान है और इस की जमानत हाई कोर्ट से ही होती है , इसके अलावा मध्यप्रदेश शासन द्वारा पूर्व में 34 , 34/2 , 49,49A , जैसे कठोर कानून बने हुए है परन्तु उसका पालन प्रशासन द्वारा नही किया जाता है , इतने कानून होने के बावजूद भी प्रदेश में जहरीली शराब से मौत की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। इसी वजह से सरकार ने आबकारी एक्ट में संशोधन का निर्णय लिया है।
Abhishek Dubey

Abhishek Dubey

A journalist with more than 15 years of experience in investigative reporting