बसों को टैक्स में छूट का आदेश, आयुक्त के स्तर पर आदेश से मंत्रालय के अफसर नाराज


भोपाल
कोरोना महामारी के चलते इस बार सार्वजनिक परिवहन बसें अधिकांश समय संचालित नहीं हो पाई। बसों के संचालन नहीं होने पर फार्म-के और फार्म-ओ जमा करके करों में छूट दी जाती है। इसका आदेश मंत्रालय में परिवहन विभाग जारी करता है लेकिन इस बार परिवहन आयुक्त ने ही यह आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के जारी होने के बाद अब बस संचालकों को वाहन के उपयोग नहीं किए जाने की अवधि के टैक्स से छूट मिल सकेगी।

परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। इसमें उन्होंने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत मोटरमालिकों से फार्म के तथा फार्म ओ स्वीकार करने और टैक्स में छूट देने की प्रक्रिया तय कर दी है। इस तरह के आदेश राज्य शासन स्तर पर मंत्रालय से जारी किए जाते है और उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इस तरह की छूट दी जाती है लेकिन परिवहन आयुक्त के स्तर पर इस तरह का आदेश जारी होने पर मंत्रालय के अफसर खासे नाराज है।

मोटरमालिक किन्हीं कारणवश वाहन संचालित नहीं कर पाते है तो वाहन संचालित नहीं होने के दस दिन के अंदर इसकी सूचना फार्म ओ के जरिए  देना होता है। कोरोना कर्फ्यू के कारण मोटरमालिक निर्धारित समयावधि में जमा नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने इसके लिए फीस जमा कर दी है। उन सभी के फार्म ओ तीस जून तक स्वीकार किए जाएंगे। केवल नियमित अनुज्ञा पत्र वाले लोकसेवा  यानों के लिए ही यह अनुमति दी जाएगी। इसमें ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश जिसके कारण वाहन का संचालन नहीं हो पाया उसका प्रमाण भी देना होगा।

बस आपरेटर बसों का संचालन बंद रहने की अवधि के लिए फार्म के परिवहन विभाग के कार्यालय में जमा नहीं करा पाए ना ही उन्होंने इस अवधि का अग्रिम कर ही जमा कराया था। इसके चलते उन्हें पर्याप्त छूट नहीं मिल पा रही थी। अब परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर कोविड आपदा को देखते हुए वाहन निष्प्रयोग अवधि का अग्रिम कर जमा कराए बिना ही फार्म के जमा करने और टैक्स छूट स्वीकृत करने के आदेश विभागीय अफसरों को दिए है। फार्म के में मोटरयान का उपयोग नहीं किए जाने की सूचना दिए जाने का प्रावधान है।

The Naradmuni Desk

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