मध्यप्रदेश OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम निर्देश

मध्यप्रदेश OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, 27% आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम निर्देश
जबलपुर। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले की खबर सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लेकर आपत्ति जताते हुए इससे संबंधित भर्ती और नियुक्तियों के मामले में निर्देश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर पहले हो चुकी भर्तियों को बरकरार रखा जाएगा। वहीं, 29 सितंबर 2022 तक ज्वाइनिंग करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी। इस तारीख के बाद की ज्वाइनिंग को लेकर अलग निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।
हालांकि, फैसले के सटीक दायरे, प्रभावित भर्तियों और नियुक्तियों पर इसके प्रभाव की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट के आधिकारिक आदेश का अध्ययन जरूरी है। उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि आदेश किन विशेष भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा। इसलिए इसे मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पूरी तरह समाप्त होने के फैसले के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने का मुद्दा लंबे समय से अदालतों में विचाराधीन रहा है। इस मामले में अंतिम प्रभाव संबंधित न्यायिक आदेशों और उनके दायरे पर निर्भर करेगा।