खंडवा में सरकारी शिक्षिका से दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर ऐंठे 7 लाख रुपये, कारोबारी पर FIR

खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा में एक सरकारी शिक्षिका ने पड़ोस में रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने वीडियो वायरल करने और उसकी नौ साल की बेटी को जान से मारने की धमकी देकर करीब 6 से 7 लाख रुपये भी ले लिए। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी फारुख पिता मोहम्मद के खिलाफ दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
मामले की जांच सीएसपी अभिनव बारंगे को सौंपी गई है।
पड़ोसी बनकर बढ़ाई नजदीकियां, फिर शादी का दिया भरोसा
पीड़िता के मुताबिक, वह सरकारी शिक्षिका है और वर्ष 2023 में हरसूद क्षेत्र के छनेरा में किराए के मकान में रहकर अपनी बेटी का पालन-पोषण कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर फारुख से उसकी पहचान हुई।
शिक्षिका का आरोप है कि शुरुआत में फारुख और उसके परिवार के सदस्य उसके घर आने-जाने लगे। मदद करने और पारिवारिक जान-पहचान के बहाने आरोपी ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद शादी करने का भरोसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया।
बैंक के काम से खंडवा बुलाया, होटल में बनाया वीडियो
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अगस्त 2025 में फारुख ने बैंक से संबंधित काम के बहाने उसे खंडवा चलने के लिए कहा। वह अपनी कार से शिक्षिका को खंडवा लेकर गया।
आरोप है कि खंडवा पहुंचने के बाद फारुख उसे इंदिरा चौक स्थित परिश्रम होटल ले गया, जहां उसने शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान चोरी से उसका अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।
पीड़िता के अनुसार, उस समय उसे वीडियो बनाए जाने की जानकारी नहीं थी। बाद में आरोपी ने वीडियो दिखाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देना शुरू कर दिया।
बेटी को जान से मारने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल
शिक्षिका का आरोप है कि फारुख वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। वह उसकी नौ साल की बेटी को भी जान से मारने की धमकी देता था।
पीड़िता का कहना है कि डर के कारण वह आरोपी की बात मानने को मजबूर होती रही। इसी दबाव का फायदा उठाकर आरोपी ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।
उसने यह भी आरोप लगाया कि फारुख उस पर इस्लाम धर्म अपनाने और निकाह करने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर वीडियो सार्वजनिक करने और बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी।
कारोबार के नाम पर 6 से 7 लाख रुपये लेने का आरोप
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी अपने कारोबार के लिए उससे लगातार रुपये मांगता था। उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकद के जरिए करीब 6 से 7 लाख रुपये फारुख को दिए।
इसके बावजूद आरोपी की पैसों की मांग बंद नहीं हुई। शिक्षिका का आरोप है कि जब उसने निकाह करने और आरोपी की अन्य मांगें मानने से इनकार किया तो वह घर पहुंचकर मारपीट करने लगा। साथ ही उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी।
दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज
सीएसपी अभिनव बारंगे के अनुसार, शिक्षिका की शिकायत पर आरोपी फारुख के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत भी प्रकरण दर्ज किया है। शनिवार देर रात एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
हिंदू जागरण मंच की मदद से थाने पहुंची पीड़िता
बताया गया है कि शिक्षिका आरोपी की धमकियों के कारण पुलिस में शिकायत करने से डर रही थी। बाद में उसके रिश्तेदारों ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों से संपर्क किया।
मंच के जिला संयोजक माधव झा की मदद से पीड़िता को थाने भेजा गया, जहां उसने सब इंस्पेक्टर सुनीता पंवार के सामने अपने बयान दर्ज कराए।
माधव झा ने मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान किए जाने की बात कही।
फिलहाल पुलिस पीड़िता के आरोपों की जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।





