MP News: मध्य प्रदेश के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों को हाईकोर्ट से राहत, ट्रांसफर पर TA, DA और HRA देने के निर्देश

मध्य प्रदेश के करीब 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों (GRS) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक का दूसरे स्थान पर तबादला किया जाता है, तो उसे ट्रांसफर अलाउंस (TA), डेली अलाउंस (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
दूर-दराज में ट्रांसफर से होती है आर्थिक परेशानी
यह मामला सिंगरौली सहित प्रदेश के 5 ग्राम रोजगार सहायकों की ओर से वर्ष 2025 में दायर याचिका से जुड़ा है। 18 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि करीब 18 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि तबादला प्रशासनिक जरूरत और सरकार की सुविधा के लिए किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों को इसके लिए आर्थिक सुरक्षा और जरूरी भत्ते मिलने चाहिए।
ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने रोजगार सहायकों की तबादलों पर पूरी तरह रोक लगाने या ट्रांसफर नहीं किए जाने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों का स्थानांतरण कर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें TA, DA और HRA जैसे भत्तों का लाभ देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
6 महीने में पॉलिसी बनाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे 6 महीने के भीतर ग्राम रोजगार सहायकों के तबादले और उससे जुड़े भत्तों के संबंध में सुव्यवस्थित नीति तैयार करें और उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।
इस फैसले से प्रदेश के हजारों ग्राम रोजगार सहायकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब तबादले की स्थिति में उन्हें होने वाली अतिरिक्त आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनानी होगी।





