Maihar News: मैहर में नवरात्रि पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध, 11 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश

मैहर। मध्य प्रदेश के मैहर में शारदीय नवरात्रि मेले को देखते हुए प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि तक पूरे मैहर नगरपालिका क्षेत्र में लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध
अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) मैहर दिव्या पटेल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, निर्धारित अवधि के दौरान नगरपालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडों की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी।
प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों से आदेश का पालन करने की अपील की है। प्रतिबंध की अवधि में नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
मां शारदा मंदिर में उमड़ते हैं श्रद्धालु
मैहर स्थित मां शारदा शक्तिपीठ में नवरात्रि के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन धार्मिक वातावरण बनाए रखने और दर्शन व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए तैयारियां कर रहा है।
प्रशासन के मुताबिक, मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय नवरात्रि के दौरान धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सुरक्षा और सुविधाओं के लिए प्रशासन की तैयारी
नवरात्रि मेले के दौरान मां शारदा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का जोर दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और नगर में व्यवस्थाएं बेहतर करने पर है।
मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर रोक भी इन्हीं व्यवस्थाओं का हिस्सा है। निर्धारित अवधि में पूरे मैहर नगरपालिका क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।





