MP News: पुराने शिक्षाकर्मियों को TET से छूट पर हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार को 60 दिन में देना होगा जवाब

MP News: पुराने शिक्षाकर्मियों को TET से छूट पर हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार को 60 दिन में देना होगा जवाब
जबलपुर। मध्य प्रदेश में पुराने शिक्षाकर्मियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट मिलने की मांग के बीच हाईकोर्ट के एक आदेश से मामले में आगे कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अनिल कुमार तोमर एवं अन्य की याचिका पर राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं के लंबित अभ्यावेदन का 60 दिनों के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अब संबंधित शिक्षाकर्मियों की नजरें सरकार के फैसले पर टिकी हैं।
संगठन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह मामला याचिका क्रमांक WP-42009-2026 से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में शासन के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन पर स्पष्ट और कारण सहित निर्णय लेने के लिए कहा गया है।
1997 से 1999 के बीच हुई थी नियुक्ति
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र आर्य ने पक्ष रखते हुए बताया कि संबंधित शिक्षाकर्मियों की नियुक्तियां वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों पर वर्ष 1997 से 1999 के बीच हुई थीं। ये नियुक्तियां 3 सितंबर 2001 से पहले की हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पदोन्नति की प्रक्रिया में TET उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का मुद्दा सामने आने के बाद उन्होंने शासन से इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की है। अपने पक्ष में उन्होंने विभिन्न न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया है।
हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
हाईकोर्ट ने सरकार को 60 दिनों के भीतर अभ्यावेदन पर विचार कर कारण सहित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हालांकि, इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि पुराने शिक्षाकर्मियों को TET से छूट मिल गई है। छूट मिलेगी या नहीं, यह शासन के निर्णय और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा।
पदोन्नति पर टिकी शिक्षाकर्मियों की नजरें
शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के अनुसार, पुराने शिक्षाकर्मियों की TET संबंधी समस्या और पदोन्नति के मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय जरूरी है। संगठन ने शासन से न्यायालय के निर्देश के अनुरूप तय समयसीमा में कार्रवाई करने की मांग की है।
इस मामले का असर समान परिस्थितियों वाले अन्य शिक्षकों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, प्रदेश के करीब 60 हजार शिक्षकों को सीधे लाभ मिलने के दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल, सभी की नजरें सरकार के फैसले पर हैं, जिससे पुराने शिक्षाकर्मियों की TET से छूट और पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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